Monday, January 5, 2026

Automobile: इलेक्ट्रिक दोपहिया और कार टैक्स खरीदने पर 1.5 लाख तक की छूट

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने पर ₹1.5 लाख तक की छूट मुख्य रूप से आयकर अधिनियम की धारा 80EEB के तहत इलेक्ट्रिक वाहन ऋण के ब्याज पर मिलती है, जो व्यक्तियों को मिलता है, साथ ही कुछ राज्य सरकारें रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में भी छूट देती हैं, जिससे EV खरीदना और भी किफायती हो जाता है, लेकिन यह लाभ केवल पुरानी कर प्रणाली (Old Tax Regime) अपनाने वालों को मिलता है। 

आयकर छूट (Income Tax Benefit):

  • धारा 80EEB: आप इलेक्ट्रिक वाहन (दोपहिया या कार) खरीदने के लिए लिए गए ऋण के ब्याज पर ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।
  • पात्रता: यह लाभ केवल व्यक्तिगत करदाताओं (Individual Taxpayers) के लिए है, कंपनियों के लिए नहीं।
  • ऋण: यह ऋण किसी बैंक या NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) से लिया जाना चाहिए और ऋण स्वीकृति 1 जनवरी 2019 और 31 मार्च 2023 के बीच होनी चाहिए (यह अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यह समय-सीमा महत्वपूर्ण है)।
  • उपयोग: वाहन का उपयोग व्यक्तिगत या व्यावसायिक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। 

अन्य लाभ (Other Benefits):

  • कम GST: पेट्रोल/डीजल वाहनों पर 12% की तुलना में EV पर केवल 5% GST लगता है।
  • रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट: कई राज्य (जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना) EV पर पंजीकरण शुल्क और मोटर वाहन कर (Road Tax) में 100% तक छूट देते हैं।
  • ग्रीन टैक्स से छूट: EV को 15 साल बाद नवीनीकरण पर ग्रीन टैक्स से छूट मिलती है।

कैसे क्लेम करें (How to Claim):

  • आपको ऋण स्वीकृति पत्र, ब्याज भुगतान प्रमाणपत्र और वाहन के दस्तावेज़ रखने होंगे।
  • यह कटौती केवल पुरानी कर प्रणाली (Old Tax Regime) के तहत ही उपलब्ध है, नई वैकल्पिक कर प्रणाली (New Alternative Tax Regime) में नहीं।

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