मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अंतर्गत 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी पर जिला स्तर पर सामूहिक विवाह आयोजन किया जाएगा। सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाले वर-वधु द्वारा आवेदन फार्म शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मापदण्ड शर्तो के अधीन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी नियत है। योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह आयोजन में सम्मिलित होने इच्छुक वर-वधु 15 जनवरी 2026 तक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय रायसेन में जमा किए जा सकते हैं।
कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन के लिए आयोजक निकाय नगर पालिका रायसेन तथा नोडल अधिकारी श्री मनोज बाथम उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को बनाया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह में सम्मिलित वधु को सहायता राशि 49 हजार रूपए डीबीटी के माध्यम से कन्या के बैंक खाते में प्रदाय किए जाएंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नम्बर 8878598692 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले वर-वधु के आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 निर्धारित है। निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे। सामूहिक विवाह हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम संख्या-200 से अधिक होने की स्थिति में लॉटरी पद्धति के माध्यम से जोड़ों का चयन किया जाएगा। सामूहिक विवाह आयोजन की तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र हेतु संबंधित जनपद पंचायत सीईओ और शहरी क्षेत्र हेतु सीएमओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु वर/वधु के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। कन्या तथा कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हो। साथ ही इनका बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य होगा। वर-वधु द्वारा विवाह करने के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो, वर्तमान में कन्या के लिए विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष एवं पुरूष के लिए विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है। इसी प्रकार कन्या का पूर्व में विवाह ना हुआ हो, इस मापदण्ड से आशय यह है कि वर वधु का विवाह योजना अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ही सम्पन्न हो एवं ऐसा ना हो कि उनके द्वारा पूर्व में एकल घर से या किसी अन्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम द्वारा विवाह कर लिया गया हो। आवेदक वर एवं वधु को अपने निवासरत निकाय के जनपद पंचायत सीईओ या सीएमओ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। वर एवं वधु की समग्र पोर्टल पर आधार से ईकेवायसी अनिवार्य है। सामूहिक विवाह हेतु जोड़ों के चयन में दिव्यांग जोड़ों को प्राथमिकता दी जाएगी।
