Thursday, January 15, 2026

होटल/लॉज/धर्मशाला/रिसोर्ट के प्रबंधक/मालिक उनके यहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्ट्रर में दर्ज करने के आदेश जारी

पुलिस आयुक्त, भोपाल श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरीय क्षेत्र भोपाल शहर में आदेश जारी किए है।


पुलिस आयुक्त, भोपाल श्री मिश्र ने जारी आदेश में बताया कि कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते है तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंगगेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे। पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर में संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से दर्ज करें। किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर देना होगा। होटल/लॉज/धर्मशाला/रिसोर्ट के प्रबंधक/मालिक उनके यहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्ट्रर में दर्ज करेंगें व इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर जो भी स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित की जाये उस अनुसार करें। इसी प्रकार छात्रावास संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने में दे। ठेकेदार/ भवन निर्माणकर्ता निर्माण कार्य में लगे मजदूर कारीगरों का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देंगे। कोई भी ट्रेवल्स एजेंसी अपने वाहन को किसी को भी किराये पर देने के पूर्व उसकी पहचान की तस्दीक कर लेवें इस पहचान पत्र की छायाप्रति अपने पास संधारित करेंगें एवं आवश्यक पहचान स्थापित होने के बाद ही वाहन दिया जाए। स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये साथ ही उनका आई०डी० प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाए।


प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड अथवा अपने स्तर पर नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये साथ ही उनका आई०डी० प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाए। ऑनलाईन शॉपिंग के उद्देश्य के लिये या अन्य किसी प्रयोजन के लिये होम डिलीवरी या कुरियर में काम करने वाले या किसी होटल आदि में ऑनलाईन ऑर्डर घर-घर जाकर सप्लाई करने वाली प्रतिष्ठानों के लिए कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो डिलवरी करने जाते है संलग्न विहिप प्रारूप में दिए जाकर उनके पहचान से संबंधित दस्तावेज संलग्न दिए जाए।


यह आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

Disclaimer : All rights including copyright belong to the original owner and we do not claim ownership of the content.