योजना का नाम- व्यावसयिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी- 2014-15
योजना का उद्देश्य- नियंत्रित वातावरण सब्जी एवं पुष्पों की खेती कर कम क्षेत्रफल में अधिक गुणवत्तायुक्त उत्पादन प्राप्त कर कृषकों की आय में वृद्धि करना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया- कृषक को MPFSTS पोर्टल पर आधार लिंक ऑनलाईन पंजीयन हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।
लाभार्थी वर्ग- भूमिधारी कृषकों
लाभार्थी का प्रकार- किसान
लाभ की श्रेणी- अनुदान
योजना का क्षेत्र- Urban and Rural
आवेदन प्रक्रिया- MPFSTS पोर्टल पर
आवेदन शुल्क- नि:शुल्क
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि- योजना प्रावधानानुसार
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान- कृषकों को अनुदान सहायता अदान सामाग्री/DBT के रूप में दिया जाता है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक- https://mpfsts.mp.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें- भू-स्वामी होने का प्रमाण (खसरा बी-1), आधार कार्ड, बैंक पास बुक एवं कृषक की फोटो की छायाप्रति
(स्रोत- उद्यानिकी एंव खाद्य प्रसंस्करण विभाग)