भारत सरकार ने व्यापार घाटे को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा के लिए 'एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम' (Advance Authorisation Scheme) के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम प्रति लाइसेंस की सीमा तय कर दी है। यह निर्णय 14 मई, 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस नियम के तहत, आभूषण निर्यातक अब एक बार में अधिकतम 100 किलो सोना ही ड्यूटी-फ्री मंगा सकते हैं।
हर बार के आयात के लिए 100 किलोग्राम की सीमा निर्धारित की गई है। यदि किसी निर्यातक को और सोने की आवश्यकता है, तो उसे पहले आयातित सोने का कम से कम 50% आभूषण के रूप में निर्यात करना अनिवार्य होगा। पहली बार आवेदन करने वाली इकाइयों (units) का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य होगा, जिससे उनके परिचालन की जांच की जा सके। हर 15 दिनों में आयातक को चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट जमा करनी होगी।
यह कदम बढ़ते गोल्ड इंपोर्ट को कम करने, चालू खाता घाटे (CAD) को संभालने और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए उठाया गया है।
