Wednesday, May 13, 2026

बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के लिए करें आवेदन

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) के शिक्षित युवाओं के लिए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना (₹1 लाख-50 लाख) और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (₹10,000-₹1 लाख) के तहत 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इच्छुक उम्मीदवार SAMAST पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 5% तक ब्याज सब्सिडी मिलती है।

योजनाओं का विवरण और पात्रता:

  • भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना: 18-55 वर्ष की आयु के 8वीं उत्तीर्ण ST युवा, जो अपना विनिर्माण (₹50 लाख तक) या सेवा/खुदरा (₹25 लाख तक) उद्यम स्थापित करना चाहते हैं।
  • टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना: 18-55 वर्ष की आयु के ST वर्ग के आवेदक (शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं) छोटे व्यवसाय के लिए ₹10,000 से ₹1 लाख तक के ऋण हेतु पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेज: 

  • आधार कार्ड
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता (केवल बिरसा मुंडा योजना के लिए)
  • आयकर रिटर्न (यदि हो)
  • परियोजना रिपोर्ट


इन दोनों योजनाओं के लिए आवेदक अपना आवेदन एमपी ऑनलाईन के माध्यम से बेवसाइट samast.mponline.gov.in पर कर सकते हैं।