मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) के शिक्षित युवाओं के लिए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना (₹1 लाख-50 लाख) और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (₹10,000-₹1 लाख) के तहत 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इच्छुक उम्मीदवार SAMAST पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 5% तक ब्याज सब्सिडी मिलती है।
योजनाओं का विवरण और पात्रता:
- भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना: 18-55 वर्ष की आयु के 8वीं उत्तीर्ण ST युवा, जो अपना विनिर्माण (₹50 लाख तक) या सेवा/खुदरा (₹25 लाख तक) उद्यम स्थापित करना चाहते हैं।
- टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना: 18-55 वर्ष की आयु के ST वर्ग के आवेदक (शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं) छोटे व्यवसाय के लिए ₹10,000 से ₹1 लाख तक के ऋण हेतु पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता (केवल बिरसा मुंडा योजना के लिए)
- आयकर रिटर्न (यदि हो)
- परियोजना रिपोर्ट
इन दोनों योजनाओं के लिए आवेदक अपना आवेदन एमपी ऑनलाईन के माध्यम से बेवसाइट samast.mponline.gov.in पर कर सकते हैं।
