मध्य प्रदेश शासन द्वारा "मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026" के अंतर्गत विभिन्न जिलों में जलाशयों में केज (Cage) स्थापना और संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
आवेदन की महत्वपूर्ण जानकारी
- अंतिम तिथि: इच्छुक निवेशक और उद्यमी 20 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन प्रक्रिया: आवेदन निर्धारित प्रारूप में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित जिले के मत्स्योद्योग विभाग कार्यालय में जमा करने होंगे।
- पात्रता: इस योजना के तहत मत्स्य समितियां, समूह और व्यक्तिगत उद्यमी आवेदन कर सकते हैं।
योजना के मुख्य उद्देश्य और गतिविधियाँ
इस नीति का मुख्य लक्ष्य जलाशयों का समुचित उपयोग करना, मत्स्य उत्पादन बढ़ाना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा:
- केज एक्वाकल्चर (Cage Aquaculture)
- एक्वापोनिक्स और इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग
- ईको-टूरिज्म एवं ग्रीन एनर्जी
- फिश हैचरी, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और फिश प्रोसेसिंग यूनिट का विकास
मिलने वाली सहायता
शासन द्वारा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:
- बैंक ऋण सुविधा और ब्याज अनुदान (Interest Subvention)
- तकनीकी सहायता और बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज का विकास
अधिक जानकारी के लिए आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट mpfisheries.gov.in पर जा सकते हैं या संबंधित जिले के सहायक संचालक मत्स्योद्योग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
