Sunday, May 10, 2026

स्वयं का रोजगार स्थापित करने डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के बेरोजगार युवाओं/महिलाओं से स्वरोजगार हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना में ₹10,000 से ₹1 लाख तक का ऋण और 7% ब्याज सब्सिडी (5 वर्षों तक) प्रदान की जाती है। पात्र आवेदक samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


योजना के मुख्य बिंदु:

  • उद्देश्य: अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए कम ब्याज पर ऋण देना।
  • ऋण राशि: 10,000 से 1,00,000 तक।
  • ब्याज अनुदान: 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी, अधिकतम 5 वर्षों के लिए।

पात्रता:

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो।
  • अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से होना चाहिए।
  • आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो।
  • आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।


आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, आय प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण।


आवेदन कैसे करें:

  • आवेदक www.samast.mponline.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। 
  • जिले के अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय कमरा नम्बर 56 एवं मोबाईल नम्बर-9691413912 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण नोट: यह योजना मध्य प्रदेश सीमा के भीतर उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने के लिए है, और आवेदक पहले किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ न ले रहा हो।