नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निदेशानुसार जिले में अमानक उर्वरक एवं खाद के विक्रय करने पर निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। उक्त संबंध में शैलेन्द्र राठौर उर्वरक निरीक्षक सोहागपुर द्वारा मेसर्स श्रीवृंदा ट्रेडर्स, सोहागपुर की खाद बीज की दुकान से जिंक सल्फेट का नमूना विगत माह नमूना लिया गया था जो अमानक पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3. 7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 का उल्लघंन होने पर प्रोपराइटर रामसहाय पटेल, मेसर्स श्रीवृंदा ट्रेडर्स, सोहागपुर की सोहागपुर थाने में गुरूवार 09 अक्टूबर को प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
उर्वरक निरीक्षक शैलेन्द्र राठौर ने बताया कि मानक अनुसार जिंक सल्फेट के नमूने में 33 प्रतिशत जिंक तथा 15 प्रतिशत सल्फर होना अनिवार्य है। परंतु प्रयोगशाला से प्राप्त परिणाम में जिंक की मात्रा 1.14 प्रतिशत तथा सल्फर की मात्रा 2.52 प्रतिशत पाई गई। श्री राठौर ने बताया कि सोहागपुर विकासखंड में कृषि आदान विक्रेताओ के प्रतिष्ठानो का सतत निरीक्षण किए जाकर नमूने लिए जा रहे है। अमानक पाये जाने पर कार्यवाही की जा रही है।