योजना कब से प्रारंभ की गयी - 07-02-2020
मुख्य विशेषताएं:- सरकारी पहल: यह केंद्र सरकार की एक योजना है, जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
ऋण की व्यवस्था:-
- पहला ऋण: रुपये 10,000 का कार्यशील पूंजी-मुक्त ऋण।
- दूसरा ऋण: रुपये 20,000 का ऋण।
- तीसरा ऋण: रुपये 50,000 का ऋण।
- ब्याज सब्सिडी: रुपये 10,000, रुपये 20,000 और रुपये 50,000 के ऋण पर 7% की ब्याज सब्सिडी मिलती है।
- डिजिटल प्रोत्साहन: डिजिटल लेन-देन करने पर प्रति माह रुपये 100 तक का कैशबैक दिया जाता है।
पात्रता:- यह योजना उन स्ट्रीट वेंडरों के लिए है जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से शहरी इलाकों में वेंडिंग कर रहे थे।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया- शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, जिनमे शहरी इलाकों के आस पास से आये विक्रेता जो २४ मार्च २०२० या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे थे। ऐसे पथ विक्रेता जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग एवं पहचान पत्र है।
लाभार्थी वर्ग- सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए ,सभी के लिए ,अन्य
लाभार्थी का प्रकार - बेरोजगार ,स्वरोजगार ,अन्य
लाभ की श्रेणी - ऋण ,व्यवसाय
योजना का क्षेत्र -Urban
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें- शहरी पथ विक्रेता/आवेदक, नगरीय निकाय के कार्यालय, मोबाइल के द्वारा स्वयं पंजीयन व किओस्क केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
समय सीमा - पूरी प्रक्रिया एवं मोबाइल एप्प और वेब पोर्टल के माध्यम से स्वचालित होगी। और आवेदक अपने आवेदन की समय स्थिति जान सकेंगे। यदि कागज/आवेदन/सूचना पूर्ण हो तो सम्पूर्ण प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।
योजना के लाभ:-
- स्ट्रीट वेंडरों को बिना किसी ज़मानत के कार्यशील पूंजी ऋण मिलता है।
- आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और अपना छोटा व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलती है।
- डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
- समय पर ऋण चुकाने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया:-
- स्ट्रीट वेंडर PM SWANIDHI पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन नगरीय निकायों या कियोस्क केंद्रों पर भी किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक-Click here
आवेदन शुल्क - निशुल्क
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि - राशि रुपये 10,000 (10 हज़ार रुपये ऋण अदायगी पर 20 हज़ार रुपये की पात्रता एवं 20 हज़ार रुपये ऋण राशि की अदायगी पर 50 हज़ार रुपये ऋण राशि की पात्रता)।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान - हितग्राही को पी एम स्वनिधि पोर्टल पर ऋण हेतु आवेदन करना है। आवेदन के पश्चात उद्धमी मित्र पोर्टल पर आवेदन को बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान कर पथ विक्रेता को ऋण प्रदान किया जाता है।
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें - वेंडिंग आई कार्ड एवं वेंडिंग सर्टिफिकेट, नगरीय निकायों द्वारा जारी।
योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिये - https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Default/ViewFile/?id=PMSVANidhi+Guideline_Hindi.pdf&path=MiscFiles
