योजना का नाम: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

आवेदन कैसे करें: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत योजना का लाभ प्राप्त किए जाने के संबंध में प्रदेश में पात्रता पर्ची जारी की जाती हैा इसके लिए संलग्न परिशिष्ट अनुसार शासन द्वारा निर्धारित पात्रता श्रेणी में पात्र होने पर संबंधित आवेदक द्वारा स्थानीय निकाय कार्यालय पंचायत/वार्ड कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

लाभ की राशि/सामग्री: अन्त्योदय श्रेणी के पात्र परिवार को 35 किग्रा खाद्यान्न (नि:शुल्क), एक रूपये प्रति कि.ग्रा. नमक प्रति परिवार और एक कि.ग्रा. शक्कर 20 रूपये प्रति कि.ग्रा. के मान से तथा प्राथमिकता परिवार के प्रति सदस्य को 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न (नि:शुल्क), एक रूपये प्रति कि.ग्रा. नमक प्रति परिवार के मान से वितरण उचित मूल्य दुकान की पीओएस मशीन से आधार सत्यापन के माध्यम से प्रतिमाह किया जाता है।

लाभ राशि/सामग्री के वितरण की आवृति: प्रतिमाह

अन्य कोई विशेष जानकारी: स्थानीय निकाय कार्यालय (सी.ई.ओ/सी.एम.ओ) के द्वारा आवश्यक कार्यवाही एवं खाद्य विभाग द्वारा की गई आवश्यक मैपिंग एवं सत्यापन संबंधी कार्यवाही पश्चात एन.आई.सी. भोपाल द्वारा ई-राशन कार्ड के रूप में पात्रता पर्ची जारी की जाती है।

नोडल अधिकारी: मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद)/मुख्य नगरपालिका अधिकारी (संबंधित निकाय)

विभाग: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग   

अधिक जानकारी के लिये अवलोकन करें:  https://nfsa.gov.in/state/MP