योजना का नाम: कल्याणकारी एवं होस्टल योजना

पात्रता मापदंड: राज्य शासन द्वारा निराश्रित व्यक्तियों की संस्थाओं, शासकीय अथवा शासकीय सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों, मदरसों, वृद्धाश्रमों, नारी निकेतन, अनाथ आश्रमों एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित संस्थाएँ।

आवेदन कैसे करें: संबंधित कल्याणकारी संस्थाएँ/छात्रावास द्वारा एम-राशन मित्र पोर्टल में पंजीयन कर आवेदन किया जा सकता है।

लाभ की राशि/सामग्री: भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी संस्था एवं छात्रावास योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों में निवासरत अंतःवासियों को भोजन के लिए गेहूँ एक रुपये प्रति कि.ग्रा. तथा चावल एक रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है तथा अन्य छात्रावासों/संस्थाओं के रहवासियों को बीपीएल दर पर खाद्यान्न प्रदाय कराया जाता है।

लाभ राशि/सामग्री के वितरण की आवृत्ति: प्रतिमाह

नोडल अधिकारी: जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी

विभाग: खाद्य, नगारिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग