योजना का नाम: समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन
पात्रता मापदंड: किसान समर्थन मूल्य पर फसल (गेहूँ, धान एवं मोटा अनाज) विक्रय के लिए उपार्जन पंजीयन केंद्रों पर भूमि दस्तावेज, आधार, मोबाइल एवं बैंक खाते के साथ निर्धारित आवेदन कर ऑनलाइन पंजीयन कर निकटतम उपार्जन केंद्रों पर उपज विक्रय कर सकता है।
आवेदन कैसे करें: जिले में उपार्जन पंजीयन केंद्रों में किसानों का पंजीयन किया जाकर उनके द्वारा फसल के बोये गये रकबे की जानकारी, मोबाइल नंबर एवं बैंक खाते की जानकारी प्राप्त कर किसानों को पंजीयन रसीद दी जाती है।
लाभ की राशि/सामग्री: शासन द्वारा जारी उपार्जन नीति अनुसार निर्धारित समर्थन मूल्य पर उपार्जन अवधि में पंजीकृत किसानों से सत्यापित रकबे के आधार पर औसत गुणवत्ता का खाद्यान्न उपार्जन किया जाता है। किसान को समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय मात्रा की राशि 7 दिवस के अंदर किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाती है।
लाभ राशि/सामग्री के वितरण की आवृत्ति: निर्धारित उपार्जन अवधि में अन्य कोई विशेष जानकारी: पंजीकृत किसानों द्वारा दी गई जानकारी का राजस्व विभाग के अमले से सत्यापन भी कराया जाता है। किसानों की उपज विक्रय के लिए लाने की सूचना एसएमएस के द्वारा दी जाती है।
नोडल अधिकारी: जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी
पात्रता श्रेणियाँ:
- अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार
- समस्त बीपीएल कार्ड धारक
- समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं, उन पर आश्रित परिवार के सदस्य।
- ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य।
- शहरी क्षेत्रों में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत साइकिल रिक्शा/हाथ ठेला चालक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य।
- अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा वृद्धाश्रमों में निःशुल्क निवासरत वृद्धजन
- शहरी घरेलू कमकाजी कर्मी
- पंजीकृत फेरीवाले (स्ट्रीट वेंडर)
- वनाधिकार पट्टेधारी
- रेलवे में पंजीकृत कुली
- मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी
- बंद पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक
- बीडी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 के अधीन परिचय-पत्र धारी बीड़ी श्रमिक
- समस्त भूमिहीन कोटवार
- कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी
- नगरीय निकायों में पंजीकृत केश शिल्पी तथा ग्रामीण क्षेत्र में केश शिल्पी
- दिव्यांगजन (40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता संबंधी UDID कार्ड धारक)
- एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभलेना चाहते हों)
- मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार
- मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार
- प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत परिवार/सदस्य
- प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक
- विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ वर्ग में सम्मिलित जातियाँ
- कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति
- ट्रांसजेंडर्स/उभयलिंगी व्यक्ति
- मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में सम्मिलित परिवार
- अन्य वंचित वर्ग
- असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक

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