प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन)- प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर, 2023 को शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह अभियान इन समूहों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बेहतर सड़क और दूरसंचार संपर्क, तथा स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने पर केंद्रित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय इस पहल के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, जो संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है।
योजना कब से प्रारंभ की गयी- इस योजना को 15 नवंबर,2023 को झारखंड के 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर प्रारंभ किया गया।
योजना के बारे में-
- इस योजना को 'पीएम जनमन' के नाम से भी जाना जाता है।
- इस योजना की घोषणा पहली बार बजट 2023-24 के दौरान की गई थी।
- इस योजना में आदिवासी कल्याण के लिए बजट छह गुना बढ़ा दिया गया है।
- केंद्र इस मेगा योजना पर 24,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा।
- 'पीएम जनमन' के तहत सरकार आदिवासी समूहों और आदिम जनजातियों तक पहुंचेगी, जिनमें से अधिकांश अभी भी जंगलों में रहते हैं।
- यह योजना 75 पीवीटीजी के लिए नौ मंत्रालयों के द्वारा 11 क्षेत्रक की डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- 11 क्षेत्रक हैं- पीवीटीजी की बिखरी, दूरस्थ और दुर्गम बस्तियों को सड़क, दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी सुविधाओं से संतृप्त करना है।
योजना का उद्देश्य- विशेष पिछड़ी समुह अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुह, समुदायों, बस्तियों के बुनियादी ढांचें में सुधार करना तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के अंतराल को दूर कर इन समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। साथ ही पीवीटीजी परिवारों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा तक बेहतर पहुंच तथा बेहतर सड़क, बिजली, दुरसंचार कनेक्टिविटी तथा स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया- विशेष पिछड़ी जनजाति
लाभार्थी वर्ग- अनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकार- छात्र ,छात्रा ,महिला ,पुरुष ,बेरोजगार
लाभ की श्रेणी- शिक्षा ,स्वास्थ्य सुविधा ,भोजन ,छात्रावास ,व्यवसाय ,श्रमिक कार्य ,अन्न वितरण ,प्रशिक्षण ,आवास ,राशन ,जल-आपूर्ति ,निःशुल्क उपचार तथा उपचार उपरांत फ़ॉलोअप ,हितग्राही मूलक कार्य
योजना का क्षेत्र- शहरी और ग्रामीण
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें- संबंधित जिला कलेक्टर/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य एवं योजना से संबंधित विभागीय अधिकारी
आवेदन शुल्क- नहीं
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि- भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान- भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार
पीएम जनमन योजना के लाभ-
- पीएम जनमन योजना के चलते जनजातीय समूह के जीवन स्तर में सुधार हेतु प्रयास किए जाएंगे।
- लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे जिससे कि अन्य नागरिकों की तरह इन नागरिकों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे।
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड तथा आयुष्मान कार्ड इन योजनाओं का लाभ भी जनजातिय समूह के लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।
- पावर, सुरक्षित घर, पीने का साफ पानी, पोषण तथा बेहतर पहुंच, शिक्षा, टेलीफोन कनेक्टिविटी, पीवीटीजी क्षेत्र में सड़क और स्वास्थ्य सफाई आदि निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- सुविधाओं के मिलने के चलते आर्थिक रूप से कमजोर जनजातीय समूहों कि नागरिकों की आर्थिक स्थिति के अंतर्गत सुधार देखने को मिलेगा अनेक प्रकार के बेहतर विकल्प उनके लिए उपलब्ध रहेंगे।
