सहकारी समितियों का पंजीयन योजना- समितियों के पंजीयन के लिए विभागीय ऑनलाईन पोर्टल http:icmis.mp.gov.in पर जाकर 21 व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर अधिकतम 45 दिवस के भीतर आवेदन पर कार्यवाही की जायेगी। कुछ कमियां होने पर पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा। जिसकी सूचना एसएमएस से दी जायेगी। पंजीयन पोर्टल पर आवेदन मान्य होने पर पोर्टल से ही पंजीयन प्रमाण-पत्र जनरेट होगा जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर रहेंगे।
योजना कब से प्रारंभ की गयी- विभाग के गठन के समय से
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया- प्रस्तावित समिति के वर्गीकरण के अनुसार न्यूनतम 21 प्रस्तावित सदस्य होना, अंशपूंजी एवं प्रवेश शुल्क जमा करना, आदर्श उपविधियाँ, कार्ययोजना तैयार करना, प्रस्तावित सदस्यों की प्रथम बैठक आयोजित करना
लाभार्थी वर्ग- सभी के लिए
लाभार्थी का प्रकार- बालिक नागरिक
लाभ की श्रेणी- ऋण ,अनुदान ,रोजगार ,वित्तीय सहायता /भत्ता ,बीज/उर्वरक ,मछलीपालन ,पशुपालन ,फसल बीमा ,श्रमिक कार्य ,बीमा ,बीमा ,अन्य
योजना का क्षेत्र- शहरी एवं ग्रामीण
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें- प्रदेश में विभिन्न उद्देश्यों के लिये सहकारी समितियों का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर किया जाता है। सहकारी समिति के पंजीयन के लिये 90 दिवस की समय-सीमा निर्धारित है।
आवेदन प्रक्रिया- आवेदक द्वारा ऑनलाइन विभागीय पोर्टल: icmis.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना, जिसमे सम्पूर्ण प्रक्रिया हेतु यूजर मैन्युअल उपलब्ध कराया गया है|
आवेदन शुल्क- निशुल्क
(स्रोत- सहकारिता विभाग)
