योजना का नाम- अनुसूचित जाति/जनजाति के पंप धारक कृषि उपभोक्ताओ को नि: शुल्क विद्युत प्रदाय योजना: अनुसूचित जाति/जनजाति के पंप धारक कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करने की योजना के तहत, मध्य प्रदेश सरकार एक हेक्टेयर तक भूमि वाले और 5 अश्वशक्ति तक के स्थायी कृषि पंप वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को निःशुल्क बिजली देती है। यह योजना किसानों के हित में है और इसके लिए राज्य सरकार वितरण कंपनियों को सब्सिडी देती है, जिससे लगभग 9.36 लाख कृषि उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है।
योजना का उद्देश्य- अनुसूचित जाति/जनजाति के 5 हार्सपावर तक के पंप धारक क़षि उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया- अनुसूचित जाति /जनजाति प्रमाण पत्र, एक हेक्टेयर तक की कृृषि में भूमि का प्रमाण पत्र, 5 हार्स पॉवर तक के कृषि पंप की क्षमता से संबंधित प्रमाण
लाभार्थी वर्ग- अन्य पिछड़ी जाति
लाभार्थी का प्रकार- किसान
लाभ की श्रेणी- अनुदान
योजना का क्षेत्र- Urban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें- "इस योजना के तहत एक हेक्टेयर तक भूमि वाले अनुसूचित जाति /जनजाति के कृषक को 5 अश्वशक्ति तक के स्थायी कृषि पंप हेतु नि:शुल्क विदयुत प्रदाय किया जाता है।"
आवेदन शुल्क- निरंक
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि- अनुदान
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान- राज्य शासन से अनुदान
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक- https://energy.mp.gov.in
(स्रोत- ऊर्जा विभाग)