Friday, January 22, 2021

कृषि आदान उपलब्ध कराना योजना की जानकारी


कृषि आदान उपलब्ध कराना- "कृषि आदान उपलब्ध कराना योजना" किसी एक विशिष्ट योजना का नाम नहीं है, बल्कि किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में मदद करने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं के एक समूह को संदर्भित करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को समय पर और पर्याप्त ऋण सहायता, सब्सिडी और अन्य वित्तीय व भौतिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को कुशलतापूर्वक कर सकें। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) किसानों को आय सहायता प्रदान करती है, जबकि कृषि अवसंरचना कोष योजना फसल कटाई के बाद की बुनियादी ढांचे और तकनीकी नवाचारों के विकास में सहायता करती है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। 


योजना कब से प्रारंभ की गयी- पैक्स के गठन के समय से


योजना का उद्देश्य- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा उनके सदस्यों को ऋण पर या नकद में रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कल्चर एवं कीटनाशक दवाईयां आदि उपलब्ध कराया जाता है।


योजनाओं के विभिन्न प्रकार-

  • आय सहायता: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) जैसी योजनाएं किसानों को विभिन्न कृषि इनपुट की खरीद के लिए सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। 
  • ऋण सहायता: एकल खिड़की के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान की जाती है, जिससे किसान बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसी चीजें खरीद सकें। 
  • कृषि मशीनरी पर सब्सिडी: किसानों को सब्सिडी (जैसे 40-50%) पर कृषि मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे वे आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग कर सकें। 
  • जैविक आदानों के लिए सहायता: जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जैविक आदानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 
  • कृषि अवसंरचना विकास: कृषि अवसंरचना कोष योजना फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना के विकास के लिए निवेश आकर्षित करती है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। 


लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया-  किसान को बालिग एवं कृषि भूमि धारी होना आवश्यक है तथा उनके निवास क्षेत्र में पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य होंना आवश्यक है|


लाभार्थी वर्ग- भूमिधारी कृषकों


लाभार्थी का प्रकार- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य


लाभ की श्रेणी- अनुदान ,ऋण ,ब्याज ,फसल बीमा ,बीज/उर्वरक


आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति


समय सीमा- कृषि आदान की उपलब्धता होने पर


आवेदन प्रक्रिया- सम्बंधित किसान द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में भूमि दस्तावेज एवं अन्य डॉक्यूमेंट जमा कर आवेदन किया जाता है|


अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि- राज्य शासन के प्रावधान अनुसार


हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान- भुगतान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से सम्बन्ध जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा द्वारा कृषक के DMR खाते के माध्यम से सेविंग खाते द्वारा नगद तथा वस्तु ऋण , खाद, बीज, पेस्टिसाइड आदि समिति स्तर से


योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें- कृषि भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा जारी लेखा पुस्तिक (बही), जिसमे खसरा एवं रकबा का विवरण अंकित होता है, आधार कार्ड की प्रति, सदस्यता क्रमांक एवं किसान क्रेडिट कार्ड


आवेदन प्रक्रिया- इन योजनाओं के लिए आवेदन आमतौर पर संबंधित विभागों के ऑनलाइन पोर्टलों (जैसे myScheme, DAGE पोर्टल) या राज्य कृषि विभागों के माध्यम से किए जाते हैं।

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