सीहोर जिले में भारी बारिश के दौरान हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बालागुरू के. ने जिले के प्रसिद्ध जलप्रपातों पर आम जनता के जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। वर्षा ऋतु में नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

जारी आदेशानुसार वर्षा ऋतु के दौरान इन प्राकृतिक जलप्रपातों पर जलस्तर में अचानक वृद्धि, तेज बहाव, फिसलन एवं अन्य प्राकृतिक जोखिमों के कारण जनहानि की आशंका बनी रहती है। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है।

इन वॉटरफॉल पर रहेगा प्रतिबंध

  • अमरगढ़ वॉटरफॉल (बुधनी)
  • दिगंबर वॉटरफॉल (बुधनी)
  • कालियादेव वॉटरफॉल (इछावर)

धारा 163 (बीएनएसएस) के तहत आदेश

यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत जारी किया गया है। मानसून के दौरान इन पर्यटन स्थलों पर अचानक पानी बढ़ने और चट्टानों के फिसलने का खतरा रहता है।

कब तक लागू रहेगा आदेश?

  • शुरुआत: 01 जुलाई 2026
  • समाप्ति: 31 अगस्त 2026

प्रशासन ने सभी नागरिकों और पर्यटकों से अपील की है कि वे इस अवधि के दौरान इन प्रतिबंधित क्षेत्रों की ओर न जाएं और सुरक्षा नियमों का पालन करें।