मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में जिले में अक्षय तृतीय 19 अप्रैल 2026 को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय रायसेन में आयोजित होने वाले इस सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु आयोजक नगर पालिका रायसेन तथा नोडल अधिकारी उप संचालक सामाजिक न्याय श्री मनोज बाथम रहेंगे। सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले वर-वधु द्वारा आवेदन फार्म शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मापदण्ड शर्तो के अधीन दिनांक 01 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय रायसेन में जमा किए जा सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिकारी रायसेन श्री अनुराग भदौरिया के मो.न. 9131805671 पर या सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय रायसेन में सम्पर्क किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भारत के विभिन्न राज्यों (जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार) द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
राज्यवार प्रमुख विवरण (2026 अपडेट)
विभिन्न राज्यों में इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता और नियम अलग-अलग हैं:
- मध्य प्रदेश: राज्य सरकार नवविवाहित जोड़ों को Rs.55,000 की सहायता देती है। इसमें Rs.49,000 सीधे वधु के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं और Rs.6,000 सामूहिक विवाह आयोजन के खर्च के लिए होते हैं। ताजा अपडेट के अनुसार, निवाड़ी जैसे जिलों में आवेदन की अवधि 20 मार्च 2026 से 05 अप्रैल 2026 तक निर्धारित की गई है।
- छत्तीसगढ़: यहाँ भी सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हाल ही में 10 फरवरी 2026 को प्रदेश भर में 6,412 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ।
- उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा Rs.51,000 की सहायता दी जाती है (जिसमें Rs.35,000 नकद, Rs.10,000 का सामान और Rs.6,000 आयोजन खर्च शामिल है)। कुछ रिपोर्टों के अनुसार सहायता राशि को Rs.1 लाख तक बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।
- बिहार: बिहार में बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक मदद के साथ-साथ सरकार हर ग्राम पंचायत में आधुनिक विवाह मंडप का निर्माण कर रही है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सभी 8,530 पंचायतों को कवर करना है।
योजना का लाभ लेने के लिए सामान्य शर्तें इस प्रकार हैं
- आयु: वधु की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी चाहिए।
- निवास: आवेदक संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आय: परिवार गरीबी रेखा (BPL) के नीचे होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड और समग्र आईडी (MP के लिए)।
- निवास और आय प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र (मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र)।
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
- वर-वधु की पासपोर्ट साइज फोटो।
आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन: आप राज्य के आधिकारिक पोर्टल (जैसे MP के लिए socialjustice.mp.gov.in) पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।
- ऑफलाइन: ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर और भरकर जमा किया जा सकता है।
