कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों के लिए भारत सरकार द्वारा कैशलेस उपचार योजना, 2025 लागू की गई है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो मोटर वाहन के उपयोग के कारण हुई सड़क दुर्घटना का शिकार होता है, वह किसी भी नामित अस्पताल में दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों की अधिकतम सीमा के अधीन, प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक के उपचार कवर का हकदार होगा।
अधिसूचना अनुसार पीड़ित व्यक्ति को घटना के उपरांत निर्दिष्ट अस्पताल के अतिरिक्त किसी भी अस्पतालों में केवल स्थरीकरण (Stabilisation Process) के लिए किया जाएगा। तदुपरांत मूल निर्दिष्ट अस्पताल (Designated Hospital) से उपचार किया जाएगा। जहाँ प्रति पीड़ित व्यक्ति एक लाख पचास हज़ार रुपए तक की राशि के उपचार हेतु पात्र होगा। अगर पीड़ित को किसी गैर-निर्धारित अस्पताल में भी ले जाया जाता है, तो भी शुरुआती स्थिरीकरण खर्च इस योजना के तहत कवर किया जाएगा, जिससे आपातकालीन देखभाल में कोई देरी न हो। दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित या उनके परिवारजन हेल्पलाइन नंबर 112 पर दुर्घटना की जानकारी दे सकते हैं।