बढ़ती सुविधाओं के साथ स्थानीय बाजार के साथ ई-कामर्स प्लेटफार्म से भी काफी सामान खरीदा जाता है। अगर किसी ग्राहक को किसी उत्पाद या सेवा में दिक्कत आती है और कंपनी सुनवाई नहीं करती, तो वह इस पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।
इन मामलों में कर सकते हैं शिकायत: आनलाइन खरीदे प्रोडक्ट में खराबी या गलत सामान मिलने पर, कंपनी द्वारा वारंटी या गारंटी पूरी न करने पर, डिलीवरी में देरी या गलत बिलिंग पर, किसी सेवा जैसे मोबाइल, इंटरनेट, बैंकिग, धोखाधड़ी पर।
देना होगी ये जानकारी: शिकायत दर्ज करते समय आपको कुछ बुनियादी जानकारी देनी होती है।
- खरीदे गए उत्पाद या सेवा का नाम
- कंपनी या विक्रेता का नाम
- खरीद की तारीख
- बिल या इनवाइस नंबर
- समस्या का संक्षिप्त विवरण
दो तरीकों से हो सकती है शिकायत: इस प्लेटफार्म पर दो प्रकार से शिकायत की जा सकती है। पहला फोन काल के जरिए और दूसरा आनलाइन माध्यम से।
- अगर आप सीधे बातचीत करके शिकायत दर्ज करना चाहते है, तो मंत्रालय ने इसके लिए एक टोल-फ्री नंबर 1915 जारी किया है। यह नंबर सप्ताह के सातों दिन खुला रहता है। इस हेल्पलाइन पर 12 भाषाओं में शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी गई है, ताकि देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग आसानी से उपयोग कर सकें।
- यदि आप डिजिटल माध्यम से शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो वेबसाइट www.consumerhelpline.gov.in पर विजिट करना होगा। यहां आपको साइन अप करना होगा। इसके बाद आपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आवश्यक जानकारी भरें। आपको एक यूजर आइडी और पासवर्ड मिलेगा। अब लाग इन करें और रजिस्टर योर कंप्लेट सेक्शन में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते है। शिकायत दर्ज करने के बाद एक कंप्लेट रिफ्रेंस नंबर मिलेगा, जिससे शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते है।
