Wednesday, September 23, 2020

गरीबी रेखा के नीचे के वास्तविक हकदारों को मिली अन्न सुरक्षा की गारंटी


राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा गारंटी के अंतर्गत अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील की श्रीमती सुनीता राय के परिवार में 4 सदस्य हैं। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाला यह परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन प्राप्त करने की पात्रता रखता था परन्तु राशन राशन कार्ड नहीं होने के कारण इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा के अंतर्गत पात्र परिवारों को पर्ची वितरण की सूची में जब इनके परिवार का नाम शामिल किया गया तो इनकी खुशी का पारावार न रहा।


नये पात्र परिवारों में श्रीमती राय का नाम जुड़ने से माह सितम्बर से इन्हें एक रूपये प्रति किलो की दर से 20 किलोग्राम खाद्यान्न एवं एक किलोग्राम नमक राशन सामग्री के रूप में प्राप्त होने लगा है। इनके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत माह नवम्बर 2020 तक इनके परिवार को प्रतिमाह 20 किलोग्राम खाद्यान्न तथा एक किलोग्राम दाल नि:शुल्क प्राप्त होगी जिससे इनकी रसोई की आवश्यकता प्रति माह पूरी हो सकेगी।


इसके पहले श्रीमती सुनीता की रसोई में चूल्हा तो जलता था परन्तु धुँए के गुबार से पूरा घर भर जाया करता था। खाना कम खाँसने की आवाज ज्यादा सुनाई देती थी। उज्जवला योजना की रोशनी ने धुँए के गुबार को रसोई घर के बाहर निकाला। इनकी पुत्रवधू नेहा राय को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने से उनकी जिंदगी का धुँआ भी काफूर हो गया।


भारत सरकार की उज्जवला योजना ने जहाँ श्रीमती सुनीता राय के रसोईघर से धुँए को बाहर कर दिया, वहीं मध्यप्रदेश सरकार की खाद्यान्न वितरण पात्रता पर्ची ने उनके जीवन से गरीबी के धुँए को भी घर के बाहर कर दिया। अब उनके घर से खुशियों की खिलखिलाहट सुनाई देती है।


(लेखक जनसंपर्क विभाग)

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