Friday, January 10, 2020

मत्स्य पालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना


मत्स्य पालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना
- मत्स्य पालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना, मछुआरों और मछली पालकों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए एक सरकारी योजना है। इस योजना के तहत, पात्र व्यक्तियों को 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर ऋण मिलता है, और समय पर भुगतान करने पर 3% की अतिरिक्त ब्याज छूट भी मिलती है। यह योजना ₹2.00 लाख तक के ऋण के लिए कोई संपार्श्विक सुरक्षा नहीं लेती है, और इसमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी शामिल है। आप जनसमर्थ पोर्टल jansamarth.in या किसान ऋण पोर्टल fasalrin.gov.in पर पंजीकरण करके या नजदीकी बैंक या मत्स्य कार्यालय में संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं। 


योजना कब से प्रारंभ की गयी- 01-11-2019


योजना का उद्देश्य- मत्स्य पालन हेतु अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाना


योजना के मुख्य लाभ

  • रियायती ब्याज दर: 7% प्रति वर्ष की दर से ऋण। 
  • ब्याज छूट: समय पर पुनर्भुगतान करने पर 3% की अतिरिक्त ब्याज छूट (₹2.00 लाख तक के ऋण पर)। 
  • ऋण राशि: ₹2.00 लाख तक के ऋण के लिए कोई संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। 
  • बीमा कवरेज: व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की सुविधा उपलब्ध है।


लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया- मत्स्य पालन व्यवसाय में संलग्न


लाभार्थी वर्ग- सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए ,सभी के लिए ,अन्य ,भूमिधारी कृषकों ,सभी वर्ग के सीमान्त एवं लघु कृषक ,सभी वर्ग के पशुपालक ,सभी वर्ग के बी.पी.एल. हितग्राही ,असंगठित कर्मकार मण्डल कार्ड धारी ,पीडित महिला ,मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक ,ग्रामीण गरीब वर्ग के लघु व्‍यापारी


लाभार्थी का प्रकार- मत्स्यपालक


लाभ की श्रेणी- ऋण


योजना का क्षेत्र- Urban and Rural


आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदन पत्र
  • पहचान और पते के प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण
  • मत्स्य पालन गतिविधि का प्रमाण


आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें- मत्स्य पालन विभाग के जिला कार्यालय


समय सीमा- संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान करने तक


आवेदन प्रक्रिया- मत्स्य पालन में संलग्न व्यक्ति पात्र


आवेदन शुल्क- निःशुल्क


अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि- योजनानुसार


हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान- बैंक नियमानुसार


आवेदन कैसे करें

  • ऑनलाइन पोर्टल: जनसमर्थ पोर्टल (jansamarth.in) या किसान ऋण पोर्टल (fasalrin.gov.in) पर जाकर पंजीकरण करें।
  • बैंक/मत्स्य कार्यालय: नजदीकी बैंक शाखा या मत्स्य विभाग के कार्यालय में संपर्क करें।


(स्रोत- मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग)

Disclaimer : All rights including copyright belong to the original owner and we do not claim ownership of the content.