प्रधानमंत्री स्वनिधि (PM SVANidhi) स्कीम के तहत, मध्य प्रदेश सरकार अब स्ट्रीट वेंडर्स को तीसरे लोन की किस्त (₹50,000 का लोन) के साथ क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दे रही है। राज्य सरकार ने इस पहल के लिए पात्रता और ज़रूरी दस्तावेज़ों के बारे में नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस योजना के तहत वेंडर्स को अलग-अलग चरणों में आर्थिक मदद और ऋण स्वीकृत किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में रूपये 15,000 , द्वितीय चरण में रूपये 25,000 एवं तृतीय चरण में रूपये 50,000 तक का लोन की सुविधा प्रदान की जा रही है।
योजना की मुख्य हाइलाइट्स
- 10 हजार से अधिक आवेदन: मध्यप्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स को आसान ऋण सुविधा और साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिए अब तक 10,000 से अधिक क्रेडिट कार्ड आवेदन जमा कर बैंकों को भेजे जा चुके हैं।
- नगरीय निकायों में अभियान: प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में इसके लिए विशेष अभियान और शिविर चलाए जा रहे हैं ताकि कोई भी पात्र वेंडर इस सुविधा से वंचित न रहे।
- सीधा आर्थिक लाभ: छोटे कारोबारियों को बिना किसी जटिल कागजी कार्रवाई के ऋण और डिजिटल लेनदेन के लिए क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
पात्रता की शर्तें (Eligibility)योजना के लाभार्थी:
विभाग ने इस स्कीम के तहत क्रेडिट कार्ड सुविधा पाने के लिए पात्रता के नियम तय किए हैं। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स जिन्होंने अपने दूसरे लोन की किस्त चुका दी है और तीसरी किस्त के लिए पात्र हैं, वे इस फ़ायदे के लिए योग्य हैं। इसके अलावा, जिन वेंडर्स ने पहले ही तीसरी लोन की किस्त ले ली है, वे भी योग्य हैं, बशर्ते उनका लोन अकाउंट अभी चालू हो या पूरी तरह से चुका दिया गया हो। आवेदन करने की तारीख पर आवेदक की उम्र 21 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। यह क्रेडिट कार्ड सुविधा तीसरी लोन की किस्त के अलावा दी जा रही है, जिससे लाभार्थी अपनी पात्रता और पसंद के आधार पर लोन, क्रेडिट कार्ड या दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। वित्तीय नियमों के अनुसार, आवेदक का किसी भी वित्तीय संस्थान में कोई नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) अकाउंट नहीं होना चाहिए; हालाँकि, बैंक SMA-0 कैटेगरी में आने वाले अकाउंट्स पर विचार कर सकते हैं, और क्रेडिट ब्यूरो स्कोर की कोई अनिवार्य न्यूनतम सीमा नहीं है।
- केवल वही स्ट्रीट वेंडर्स पात्र हैं जो पहले से पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हैं।
- ऋण का सफल भुगतान: वेंडर ने प्रथम और द्वितीय किश्त के ऋण का समय पर भुगतान (Repayment) कर दिया हो।
- तृतीय किश्त के आवेदक: वेंडर या तो तृतीय किश्त (₹50,000) का लोन ले चुका हो या उसके लिए आवेदन कर चुका हो।
- डिजिटल लेनदेन: आवेदक अपने व्यवसाय में डिजिटल भुगतान (UPI/QR Code) को बढ़ावा देने के लिए तैयार हो।
आवश्यक अभिलेख / दस्तावेज (Required Documents)
क्रेडिट कार्ड सुविधा पाने के लिए, आवेदकों को ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे। लाभार्थियों को अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और चालू सेविंग्स बैंक अकाउंट की जानकारी देना अनिवार्य है। शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) या ब्लॉक कार्यालयों द्वारा जारी वेंडिंग सर्टिफ़िकेट, सिफ़ारिश पत्र (LOR) या विभागीय पहचान पत्र को स्ट्रीट वेंडर होने के असली सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। अगर आवेदक के रहने की मौजूदा जगह उनके आधार कार्ड पर दिए गए पते से अलग है, तो उन्हें अपने मौजूदा पते का सही सबूत भी देना होगा। सभी शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र लाभार्थियों के आवेदनों को बैंकों तक भेजने और स्थानीय स्तर पर कैंप लगाकर (जैसे 'स्वनिधि महोत्सव' और अलग-अलग मेलों के ज़रिए) क्रेडिट कार्ड बांटने की प्रक्रिया में तेज़ी लाएँ, ताकि ज़मीनी स्तर पर वेंडर्स को तुरंत वित्तीय फ़ायदा मिल सके।
शिविर या नगरीय निकाय में आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- आधार कार्ड: आवेदक का पहचान और पता प्रमाणीकरण के लिए।
- पीएम स्वनिधि पहचान पत्र: योजना के तहत मिला वेंडर आईडी (Vendor ID) या सर्टिफिकेट।
- बैंक पासबुक: चालू या बचत खाता, जिससे लोन और डिजिटल लेनदेन जुड़ा है।
- मोबाइल नंबर: जो आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक हो।
- पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदन फॉर्म पर लगाने के लिए।
क्रेडिट कार्ड के प्रमुख लाभ
- कैशलेस वर्किंग कैपिटल: वेंडर्स को सामान खरीदने के लिए तुरंत वर्किंग कैपिटल की सुविधा मिलेगी।
- कैशबैक ऑफर: डिजिटल लेनदेन करने पर सरकार की तरफ से मासिक कैशबैक का लाभ मिलेगा।
- क्रेडिट स्कोर में सुधार: समय पर भुगतान करने से वेंडर्स का सिबिल (CIBIL) स्कोर बेहतर होगा, जिससे भविष्य में बड़े लोन मिलना आसान हो जाएगा।
आवेदन जमा करने का स्थान एवं अंतिम तिथि
यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी नगरीय निकाय (नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद) कार्यालय या 30 जून तक चल रहे लोक कल्याण मेले में जाकर संपर्क कर सकते हैं।

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